पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर की गई कार्रवाई
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राजकुमारी तोमर नर्सिंग आफिसर जिला चिकित्सालय भिण्ड को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 क में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्रीमती तोमर का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भिण्ड नियत किया जाता है। श्रीमती तोमर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होगा।
राजकुमारी तोमर नर्सिंग आफिसर जिला चिकित्सालय भिण्ड के द्वारा लेवर रूम बेबी सिस्टर जिला चिकित्सालय भिण्ड दिनांक 3 एवं 4 की मध्य रात्रि के दौरान रेखा पत्नी चरण सिंह के इलाज में लापरवाही एवं परिचारक रेखा की सास के बुलाने पर भी ध्यान न दिया जाकर अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है।




