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भिण्ड। कलेक्टर भिंड के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में मिशन शक्ति के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के क्रम में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भिंड में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, जितेंद्र शर्मा आंकड़ा विश्लेषक, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य बी.आर. पुरोहित, पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर शिवहरे पॉलिटेक्निक कॉलेज का समस्त स्टाफ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और धरती संस्था से जिला समन्वयक रामवीर सिंह तोमर एवं खंड समन्वयक भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान का लाइव प्रसारण 11:00 बजे से सभी को दिखाया गया, उसके पश्चात पुलिस विभाग से उपस्थित सब इंस्पेक्टर शिवहरे द्वारा छात्रों को बाल विवाह की शिकायत का तरीका और पुलिस किस प्रकार से महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से बाल विवाह रोकने की कार्रवाई करती है एवं अन्य विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर जानकारी दी गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल सरंक्षण अधिकारी अजय सक्सेना के द्वारा स्पष्ट किया गया कि बाल विवाह जिसमें बालक की उम्र 21 वर्ष एवं बालिका की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है इनका पालन न करने पर वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, बाल विवाह किए जाने अथवा करित किए जाने की कोशिश होने पर भी सभी स्टेकहोल्डरों पर कार्यवाही का प्रावधान है। इसमें न केवल विवाह में सम्मिलित परिवार अपितु सभी स्टेकहोल्डर धोबी, नाई, कैटरर, गार्डन वाले वाले विभिन्न सेवा प्रदाता भी बराबर के ही दोषी माने जाते हैं, इसलिए सभी स्टेकहोल्डर और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी है कि किसी भी विवाह कार्यक्रम में सेवाएं देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि यह बाल विवाह तो नहीं। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर शिकायत करने का तरीका भी बताया गया।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 112 पॉक्सो पर भी चर्चा की गई, कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य बी.आर. पुरोहित द्वारा भी छात्रों को स्पष्ट बताया गया कि यह एक सामाजिक बुराई है और हमें सभी को इसे समाज से दूर करना है और अपने अधिकारों को जानना है और पढ़ लिखकर आगे बढ़ाना है। अंत में बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।




