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भिण्ड। जिले की तहसील अटेर अंतर्गत आरोपी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 03 नवम्बर 2016 को शाम 04:00 बजे ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर में विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा आरोपी के परिसर में आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि आरोपी कनेक्शन क्रमांक 90-16-1000353 की बकाया राशि 7,39,550/- रूपये की राशि जमा न करते हुयेभारत विधुत विभाग द्वारा कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदन करने के पश्चात भी आरोपी के द्वारा परिसर में स्थित आटा चक्की चलाकर विद्युत का अवैध उपयोग कर विद्युत कंपनी को 7,39,550/- रूपये की क्षति पहुंचाई है। उक्त आरोपी के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 अन्तर्गत दिनांक 03 नवम्बर 2016 को विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया।
उक्त चोरी के प्रकरण को विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड मे दर्ज किया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 273/2018 विद्युत, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. बनाम राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर जिला भिण्ड के समक्ष लंबित था। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2024 को दोष सिद्ध होने से उक्त आरोपी को 3 माह की सश्रम कारावास तथा 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद को निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर सिविल दायित्व की राशि 7,39,550/- रूपये जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।




