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Home » मतदान दिवस 07 मई 2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश जारी
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मतदान दिवस 07 मई 2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश जारी

Zee Bharat News 24
Last updated: March 23, 2024 7:22 am
Zee Bharat News 24
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जी भारत न्यूज़24

दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के होंगे हकदार

भिन्ड। नियोजक, अधिभोगीगण, प्रबंधक उपर्युक्त प्रावधान का समुचित पालन करना सुनिश्चित करें

उल्लघंन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्रवाई

निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भिण्ड संसदीय क्षेत्र में दिनांक 07 मई 2024 (मंगलवार) को मतदान होगा।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 16 मार्च 2024 में अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं तथा यह उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि (Substantial) स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लघंन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दण्ड के प्रावधान हैं।

श्रम पदाधिकारी भिण्ड ने जिले के समस्त कारोबार, औधौगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित कर कहा है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

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