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झाँसी |उत्तर प्रदेश के झाँसी में अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे निर्माण कार्यों पर झाँसी विकास प्राधिकरण (JDA) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लहर एन्क्लेव में हो रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया।
बिना अनुमति 400 वर्ग मीटर पर हो रहा था निर्माण
मिली जानकारी के अनुसार, झाँसी के मौजा लहर गिर्द स्थित लहर एन्क्लेव में निर्माणकर्ता श्री साहू जी द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि यह निर्माण बिना किसी स्वीकृत मानचित्र (Map) के किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
नोटिस के बाद हुई सीलिंग की कार्रवाई
प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने और निर्माण कार्य जारी रहने पर सीलिंग आदेश पारित किया गया।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
नेतृत्व: अधिशाषी अभियन्ता के कुशल नेतृत्व में टीम का गठन।
सुरक्षा बल: पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से सीलिंग संपन्न।
मौके पर मौजूद अधिकारी: सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियंता, झाँसी विकास प्राधिकरण।
अधिकारियों का संदेश: > प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर के भीतर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
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