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महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर जिले के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

Zee Bharat News 24
Last updated: February 25, 2025 7:45 am
Zee Bharat News 24
3 Min Read

जी भारत न्यूज24 

25 फरवरी को प्रातः 06 बजे से 26 फरवरी को रात्रि 11.59 बजे तक रहेगा प्रभावशील

जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया आदेश

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड  संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 25 फरवरी 2025 एवं 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जावेगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कांवरें चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किये जावेंगे। जिनके मुख्य मार्गों पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हैं। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया है।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड  संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दिनांक 25 फरवरी 2025 को प्रातः 06.बजे से 26 फरवरी 2025 को रात्रि 11.59 बजे तक जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारीध्बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारीध्बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारीध्बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गों में भारीध्बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारीध्बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।

यह आदेश दिनांक 25 फरवरी 2025 को प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 26 फरवरी 2025 को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड/जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/खनिज अधिकारी भिण्ड उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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