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शा. लक्ष्मी बाई कन्या विद्यालय भिण्ड में हुआ जागरूकता कार्यक्रम
भिंड। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार तथा श्री हिमांशु कौशल, सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में आज दिनांक 11.09.2024 को शा. लक्ष्मी बाई कन्या विद्यालय भिण्ड में नालसा तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐ योजना के संबंध में शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त अवसर पर मुख्य रूप से सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश भिण्ड द्वारा पाॅक्सो एक्ट के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय करते हुए बताया गया कि बालकों को यौन र्दुव्यवहार, हिंसा और शोषण की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पाॅक्सो अधिनियम नामक एक विशेष कानून बनाया गया एवं बालकों से संबंधित सभी जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना एवं बालकों तथा उनके परिवार की किसी भी परेशानी का समाधान का भी कानून में प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में साइबर अपराधों, मोबाईल/स्मार्ट फोन (व्हाट्सऐप, इन्सटाग्राम, फेसबुक आदि) के माध्यम से होने वाले अपराधों से बचने हेतु जागरूकता प्रसारित करने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय की गई एवं उक्त अपराधों से बचने लिए कानून में क्या नियम एवं प्रावधान है इस बारें में भी अवगत कराया गया।
उक्त अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य स्नेहलता भदौरिया, समस्त बच्चें, श्री अजय त्रिपाठी डिप्टी, एलएडीसी, श्रीमती साधना मिश्रा, असिस्टेंट एलएडीसी भिण्ड एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास , पीएलव्ही भिण्ड उपस्थित रहें।




