भिण्ड ! जिला दण्डाधिकारी सजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1958 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानो का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेसी महेश यादव पुत्र दंगल यादव निवासी भटमासपुरा थाना देहात जिला भिण्ड, जगदीश दुबे पुत्र बैजनाथ निवासी सालिंगपुरा थाना देहात जिला भिण्ड एवं गिरजाशंकर शर्मा पुत्र रामौतार शर्मा निवासी बहुआ थाना मेहगांव जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किये है।
जिला दण्डाधिकारी ने किये तीन शस्त्र लायसेंस निलंबित




