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Home » अस्पताल खोलने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, खुद को भवन मालिक बताकर एग्रीमेंट करने वाले राजेश सोनी पर FIR की मांग
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अस्पताल खोलने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, खुद को भवन मालिक बताकर एग्रीमेंट करने वाले राजेश सोनी पर FIR की मांग

भिंड: अस्पताल के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, खुद को फर्जी मालिक बताकर एग्रीमेंट करने वाले राजेश सोनी पर FIR की मांग

Zee Bharat News 24
Last updated: June 4, 2026 10:31 pm
Zee Bharat News 24
4 Min Read
अस्पताल खोलने के नाम पर लाखों का खेल; फर्जी किरायानामा बनाने वाले पर भिंड में शिकायत दर्जभिंड में बड़ा फर्जीवाड़ा: दूसरे की बिल्डिंग को अपनी बताकर किया एग्रीमेंट, पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से की शिकायत
Highlights

जी भारत न्यूज24 

भिण्ड मामला: स्वामित्व न होने के बावजूद भवन को किराये पर देकर धोखाधड़ी करने का आरोप।

शिकायतकर्ता:  स्मिता शर्मा एवं  पूजा दुबे (निवासी भिंड)।

आरोपी: राजेश कुमार सोनी।

घटनास्थल: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र, जिला भिंड (मप्र)।

आरोपी का पक्ष: “मेरा वकील आपसे कल बात करेगा।”

भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिला मुख्यालय से धोखाधड़ी और कूटरचना का एक गंभीर मामला सामने आया है। नगर की दो महिलाओं ने एक व्यक्ति पर खुद को भवन का असली मालिक बताकर अस्पताल संचालन के लिए फर्जी तरीके से किरायानामा (एग्रीमेंट) करने और लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ितों ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी और पुलिस को सौंपे गए शिकायती पत्र (दस्तावेज के अनुसार, पीड़िता  स्मिता शर्मा और पूजा दुबे ने भिंड में एक अस्पताल के संचालन के लिए भवन किराये पर लेने का निर्णय लिया था। आरोप है कि राजेश कुमार सोनी ने दिनांक 13.05.2026 को एक किरायानामा/एग्रीमेंट निष्पादित किया। इस एग्रीमेंट में राजेश सोनी ने खुद को संबंधित भवन का वास्तविक स्वामी और उसे किराये पर देने का वैधानिक अधिकार रखने वाला व्यक्ति बताया।

लाखों का निवेश करने के बाद खुला राज

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि किरायानामे पर भरोसा करके उन्होंने अस्पताल संचालन के लिए जरूरी और महंगी मशीनें, उपकरण, फर्नीचर और अन्य सामग्री बुक करा ली, जिसमें उनके लाखों रुपये निवेश हो गए।

तब हुआ जब महिलाओं को बाद में जानकारी मिली कि जिस भवन को किराये पर देने का दावा राजेश कुमार सोनी ने किया था, वह असल में उनके स्वामित्व (मालिकान हक) में है ही नहीं, और न ही उनके पास उस संपत्ति को किराये पर देने का कोई कानूनी अधिकार था।

कब्जा देने से मुकरा आरोपी

पीड़ितों ने बताया कि जब उन्होंने अनुबंध के अनुसार भवन का कब्जा और उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया, तब आरोपी राजेश कुमार सोनी ने अनुबंध का पालन करने से साफ इंकार कर दिया। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि आरोपी ने प्रारंभ से ही गलत और भ्रामक जानकारी देकर, आर्थिक लाभ कमाने और पीड़ितों को नुकसान पहुँचाने की नीयत से यह कूटरचना की है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक, मानसिक और व्यावसायिक क्षति पहुँची है।

पुलिस में शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग

पीड़ित महिलाओं ने दिनांक 01/06/2026 को सिटी कोतवाली, भिंड में आवेदन देकर मांग की है कि:

भवन के वास्तविक स्वामित्व की जांच की जाए।

किरायानामा एवं संबंधित दस्तावेजों की सत्यता जांची जाए।

प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी, कूटरचना (फोर्जरी) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत राजेश कुमार सोनी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए।

पुलिस को सौंपे गए इस शिकायती पत्र पर कोतवाली थाने की मोहर और रिसीविंग (तारीख 01/06/26 और 02/06/26) अंकित है, जिसकी पुष्टि संलग्न दस्तावेज  से होती है।

आरोपी राजेश सोनी का पक्ष:

जब इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ पोर्टल के प्रतिनिधि ने आरोपी राजेश सोनी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने आरोपों पर सीधा जवाब न देते हुए केवल इतना कहा:

“मेरा वकील बात करेगा आपसे कल।”

मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

– ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी भारत न्यूज़ 24

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