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भिन्ड। बीएलओ के कर्तव्य पर उपस्थित न होकर वरिष्ठ के आदेश की अवहेलना करने पर की गई कार्रवाई
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होकर वरिष्ठ के आदेश की अवहेलना करने पर चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश अनुसार देवदत्त सिंह भदौरिया मा.शिक्षक, मा.वि. गोअर खुर्द विकास खण्ड अटेर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा क्षेत्र 09 अटेर के मतदान केन्द्र क्रमांक 170 गोअर खुर्द नं.1, भानु प्रताप सिंह भदौरिया मा.शिक्षक एकीकृत मा.वि. रिदौली विकास खण्ड अटेर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा क्षेत्र 09 अटेर के मतदान केन्द्र क्रमांक 77 रिदौली नं.1, उमेश कुमार सिंह प्रा.शिक्षक, अनुलग्न प्रा.वि. भोगीलाल का पुरा विकास खण्ड अटेर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा क्षेत्र 09
अटेर के मतदान केन्द्र क्रमांक 104 कोषण नं.1, अमित कुमार श्रीवास्तव मा.शिक्षक, मा.वि. अहेंती विकास खण्ड भिण्ड को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा क्षेत्र 09 अटेर के मतदान केन्द्र क्रमांक 238 अहेंती पर बीएलओ नियुक्त किया गया था।
उक्त बीएलओ द्वारा उक्त मतदान केन्द्र का बीएलओ का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया। तत्पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अटेर द्वारा नोटिस जारी कर कर्तव्य पर उपस्थित होने व जबाव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया परन्तु उक्त बीएलओ द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं पाया गया एवं आज दिनांक तक अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होकर वरिष्ठ के आदेश की अवहेलना की गई है।
अतः मा०शिक्षक देवदत्त सिंह भदौरिया, भानु प्रताप सिंह भदौरिया, अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रा.शिक्षक उमेश कुमार सिंह का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 के विपरीत होने से उक्त शिक्षकों को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अटेर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




