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Home » फसल काटने के उपरांत अवशेषों को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित
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फसल काटने के उपरांत अवशेषों को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित

Zee Bharat News 24
Last updated: May 2, 2024 8:43 am
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3 Min Read

जी भारत न्यूज24

कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरण मुआवजा के साथ होगा दण्डनीय

मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा AIR (Prevention & Control of Pollution act 1981 Govt. of M.P. की धारा 19 (5) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत नोटिफिकेशन जारी कर रबी फसलों के अवशेषों को खेतों में ही अंधाधुंध तरीके से जलाये जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति/संस्था यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा (Environmental Compensation) अदा करना होगा।
जिसमें 02 एकड या उससे कम भूमि धारक 2000/- रूपये प्रति घटना, 02 एकड़ से अधिक लेकिन 05 एकड से कम भूमि धारक 5000/- रूपये प्रति घटना, 05 एकड़ से अधिक भूमि धारक 15000/- रूपये प्रति घटना पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा।

कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 मई 2017 तथा जिले में गेंहू फसल की कटाई उपरांत उनके अवशेष को जलाने से होने वाले प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं से आमजन के स्वास्थ एवं उनकी जान माल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, उक्त सभी को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया  है ।
जिले में फसलों विशेषकर गेहूं की फसल काटने के उपरांत उनके अवशेष कोई भी कृषक अपने खेत पर नहीं जला सकेंगे अर्थात फसल काटने के उपरांत उनके अवशेषों को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

  हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वे हार्वेस्टर मशीन के साथ-साथ भूसा/पुआल पूरा बनाने की मशीन (स्ट्रा-रीपर, स्ट्रा बेलर) लगाकर फसल कटाई के बाद अवशेष से स्थल पर ही भूसा बनाकर, अवशेष का निपटान करेंगे।

  हार्वेस्टर मशीन एवं स्ट्रा रीपर (भूसा/पुआल पूरा बनाने के संयत्र) के दौरान निकलने वाली चिंगारी से आगजनी की घटना रोकने हेतु मशीन संचालक, अग्नि सुरक्षा संयत्र के साथ-साथ आग बुझाने के लिए रेत एवं पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।
खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर से कभी-कभी चिंगारी/शार्ट सर्किट से भी आगजनी की घटना हो जाती है। अतः अधिक्षण यंत्री, म.प्र. राज्य विघुत वितरण निगम लिमिटेड यह सुनिश्चित करेंगे कि खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर की निरंतर मॉनीटरिंग करें।
यदि कोई व्यक्ति/संस्था जिले के अंतर्गत फसलों विशेषतः रबी की फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो वह ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार आदेश के पद-2 में वर्णित अनुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करने के साथ-साथ इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
उक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना सुनिश्चित हो

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