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मुरैना/भिण्ड | 14 अप्रैल 2026
चंबल संभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (भिंड) और वर्तमान में मुरैना में पदस्थ अवनीश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश प्रभारी चंबल संभागायुक्त एवं कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मामला वर्ष 2024 का है, जब अवनीश गुप्ता भिंड जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने खाद्य पदार्थों के नमूने (सैंपल) लेने की कार्यवाही का भय दिखाकर व्यापारियों से अवैध रूप से रुपयों की मांग की थी।
शिकायत सामने आने के बाद भिंड कलेक्टर ने उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था। हालांकि, श्री गुप्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों से प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ।
जवाब असंतोषजनक मिलने पर गिरी गाज
विभागीय जांच के दौरान 30 सितंबर 2025 को उन्हें पुनः आरोपों के आधार पर जवाब देने का अवसर दिया गया था। श्री गुप्ता ने हाल ही में 7 अप्रैल 2026 को अपना अंतिम जवाब प्रस्तुत किया, जिसे जाँच अधिकारी ने समाधानकारक नहीं माना। अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत उन्हें दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के निर्देश
मुख्यालय: निलंबन के दौरान श्री गुप्ता का मुख्यालय ‘खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय, जिला मुरैना’ तय किया गया है।
भत्ता: नियमानुसार उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता रहेगी।
इस कार्रवाई से खाद्य विभाग और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट: ज़ी भारत न्यूज़24




