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झाँसी | देवेश प्रताप सिंह राठौर
उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले के नगर क्षेत्र में शिक्षा विभाग ने अवैध और बिना मान्यता प्राप्त (अमान्य) विद्यालयों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) नगर क्षेत्र झाँसी, अंतिमा ने कोंछाभंवर क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान दो गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है।
औचक निरीक्षण में खुली पोल
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी अंतिमा द्वारा कोंछाभंवर स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल और MSGM (मां सरस्वती ज्ञान मंदिर) का अचानक निरीक्षण किया गया। ये दोनों विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहे थे।
निरीक्षण के दौरान:
सनराइज पब्लिक स्कूल: 125 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत मिले।
MSGM (मां सरस्वती ज्ञान मंदिर): 95 बच्चे पढ़ते हुए पाए गए।
जब BEO ने विद्यालय प्रबंधन से मान्यता के वैध दस्तावेज और यू-डायस (U-DISE) कोड मांगा, तो प्रधानाध्यापक और संचालक कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके और बात को टालने लगे।
1 लाख का जुर्माना और FIR की कड़ी चेतावनी
स्कूल संचालकों की इस लापरवाही और नियम विरुद्ध संचालन पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए दोनों विद्यालयों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया।
सख्त चेतावनी: यदि इसके बाद भी विद्यालय का संचालन दोबारा पाया गया, तो संबंधित संचालकों पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया जाएगा और विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
3 दिन के भीतर परिषदीय स्कूलों में होगा बच्चों का दाखिला
कार्रवाई के साथ ही BEO ने स्थानीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कोंछाभंवर के प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि वे तत्काल अभिभावकों से संपर्क करें और अमान्य विद्यालयों से निकले सभी बच्चों का नामांकन 03 कार्य दिवस के भीतर नजदीकी सरकारी विद्यालयों में सुनिश्चित कराएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।
अभिभावकों से खास अपील
शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे जागरूक बनें और अपने बच्चों का प्रवेश किसी भी सूरत में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों में न कराएं। दाखिला कराने से पहले विद्यालय की मान्यता और यू-डायस कोड की जांच अवश्य कर लें।




