Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
Follow US
Home » जमानत लेने पहुँचे जमानतदार को न्यायधीश ने भेजा जेल
क्राइमगैजेट्सटेक्नोलॉजीदेशधार्मिकमध्यप्रदेशमनोरंजनराजनीतिलाइफस्टाइलविदेशव्यापारशिक्षा

जमानत लेने पहुँचे जमानतदार को न्यायधीश ने भेजा जेल

support@webmitr.in
Last updated: September 14, 2023 5:31 pm
[email protected]
2 Min Read

अनोखा मामला सामने आया जब जमानत लेने पहुँचे जमानतदार को न्यायधीश ने जेल भेज दिया

खरगोन। लीगल न्यूज़ 
खरगोन में आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने एक ऐसे आरोपी को सलाखो के पिछे भेजा जो न्यायालय में लोगो की फर्जी जमानत प्रस्तुत करता था। गौरख धन्धे की आशंका में मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये है। दरहसल खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के सिपटान निवासी सखाराम पिता मंगत न्यायालय में हमेशा आमतौर पर जमानत पेश करता था। आरोपी का जमानत आवेदन कोर्ट ने निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी सखाराम पिता मंगत निवासी न्यायालय में जमानत देने के दौरान हर बार ऋण पुस्तिका का प्रथम पन्ना बदलकर गुमराह कर रहा था। सीजेएम न्यायालय के निर्देश पर खरगोन कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 420,209 के तहत प्रकरण दर्ज न्यायालय में आज पेश किया था। न्यायालय ने आरोपी को सलाखो के पिछे जेल भेज दिया है। 18 जनवरी को कोर्ट में एक मामले में जैसे ही आरोपी जमानत देने पहुंचा न्यायाधीश ने उसे पहचान लिया। न्यायालय ने पूर्व में भी उसे समझाईश दी थी लेकिन दोबारा जमानत देने के लिये ऋण पुस्तिका लगाने पर सीजेएम ने जमानत दार के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए।

लोक अभियोजन ने बताया

उप संचालक लोक अभियोजन जेएस मुवेल ने बताया कि माननीय पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आधार कार्ड और भूअधिकारी पुस्तिका के जरिए सखाराम पिता मंगत निवासी ग्राम सिपटान तहसील कसरावद बार बार जमानत देने पहुंच रहा था।
ऋण पुस्तिका का प्रथम पन्ना बदल देता था। खास बात यह भी थी की आरोपी को बीना जाने ही वो जमानत देता था। खरगोन थाने के एक प्रकरण में सीजेएम ने जब आरोपी से जमानत दार से पहचान के सम्बंध में पूछा तो उसने पहचान से इनकार कर दिया। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए सखाराम के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिये थे। आज उसे न्यायालय पेश किया जहां से जेल भेज दिया।

Zee Bharat News 24
        
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.56 PM (1)
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.56 PM
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.57 PM
previous arrow
next arrow

लाइव क्रिकेट स्कोर

Live Cricket Scores

You Might Also Like

मध्यप्रदेशराजनीतिलोकल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना जिले की 331266 लाड़ली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 49,01,38,800 रूपये की राशि अंतरित की

March 15, 2026
Uncategorizedधार्मिकमध्यप्रदेशराजनीतिलोकल

गुरु ही इस संसार मे हमें संवार कर व तराश कर महान बनाते हैं – नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ला

July 21, 2024
Uncategorizedउत्तरप्रदेशधार्मिकप्रसाशन

परम्परा के विपरीत किसी नए आयोजन की नहीं होगी अनुमति

February 12, 2026
Uncategorizedगैजेट्सलाइफस्टाइल

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पर 15फरवरी रात को जिस तरह से पब्लिक में आपाधापी से भगदड़ मची उसमें 18 लोगों की मौत हो गई

February 16, 2025
Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
Follow US

© Copyright All Right Reserved. Zee Bharat News 24 | Hosted by Webmitr

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • News Source
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?