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2009 मे हुई थी घटना
मुजफ्फरनगर
गत 2009 मे थाना बढ़ाना के ग्राम atali मे एक 15 साल की दलित बालिका का कार में अपहरण कर कई स्थानो पर रखकर सामुहिक बलात्कार के सनसनी खेज घटना के मामले में कोर्ट ने सबूत के अभाव में आरोपी सचिन, रेणु सिंह, शिखर चंद, योगेन्द्र व शिमला को बरी कर दिया है जब की आरोपी भोपाल और जगदीश की सुनवाई के चलते मृत्यु होगई थी मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जनजाति के पीठासीन अधिकारी आशारानी सिंह की कोर्ट मे हुई बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने पेर रवि की
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार 15 साल की दलित बालिका का कार में अपहरण कर हरिद्वार, सहारनपुर कुरुक्षेत्र आदि स्थान पर रख कर सामुहिक बलात्कार किया गया था आरोपी शिमला जो सचिन की बहन थी घटना मे सहयोग किया था।
रिपोर्टर…देवेश प्रताप सिंह राठौर/ जावेद कमाल




