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उल्लंघन करने पर दण्डात्मक तथा अनुज्ञप्ति तथा निरस्तीकरण की होगी कार्यवाही
भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी संजीव वास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन को संपन्न कराने के लिये कार्यालयीन आदेश 16 मार्च, 2024 से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र को लेकर चलने एवं विस्फोटकों के परिवहन पर रोक लगायी गई है। यह रोक आगामी आदेश 06 जून, 2024 तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रखी गयी है।
उपरोक्त परिस्थिति में शस्त्र लायसेंसी दुकान से किसी भी शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ का परिवहन क्रय/विक्रय वर्तमान में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण प्रतिबंधित रहेगा। यदि उक्त आदेश का उल्लघंन करते है या उक्त कृत्य से किसी प्रकार से सहयोगी होते है तो आपके विरूद्ध उक्त कृत्य के लिये दण्डात्मक तथा अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




