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05 मई शाम 7 बजे से 7 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर 07 मई को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 05 मई की सायं 7 बजे से 07 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त अवधि में जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मदिरा विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय, परिवहन, चौर्यनयन तथा वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।




