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भिण्ड। शासन के नियम निर्देशों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई
परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर ने रूमन भदौरिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बडपुरा एवं अर्चना शर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुटपुरा को पद से पृथक कर दिया है।
परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर ने आदेश जारी कर कहा है कि रूमन भदौरिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बडपुरा एवं अर्चना शर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुटपुरा के कई बार के निरीक्षणों में केन्द्र पर से लगातार अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय पर निवास न करने, संपर्क एप पर उपस्थिति दर्ज न करने, पोषण ट्रेकर एप पर हितग्राहियों की प्रविष्टि न करने एवं आये दिन बिना किसी अनुमति के लम्बे अवकाश पर रहने जैसी अनियमितताएं की जाती रही हैं, रूमन भदौरिया एवं अर्चना शर्मा का यह कृत्य शासन के नियम निर्देशों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों के उल्लंघन, घोर अनुशासनहीनता व असंवेदनशीलता द्योतक है, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र दिनांक 24 फरवरी 2015 एवं संचालनालय म.बा.वि. म.प्र. भोपाल का दिनांक 01 जून 2018 संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र. का पत्र दिनांक 27 सितम्बर 2014 एवं मप्र शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र दिनांक 29 अगस्त 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि अपर सचिव म.प्र. शासन म.बा.वि. मंत्रालय भोपाल का पत्र दिनांक 10 जुलाई 2007 में जारी भर्ती नियम (द) के बिन्दु क्र. 01 में निहित प्रावधानों के तहत रूमन भदौरिया एवं अर्चना शर्मा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये, रूमन भदौरिया, आंगनबाड़ी आंगनबाडी कार्यकर्ता
बडपुरा एवं अर्चना शर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुटपुरा को पद से पृथक किया जाता है। सेवा समाप्ति के पश्चात रूमन भदौरिया एवं श्रीमती अर्चना शर्मा को मानदेय/अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
सेवा समाप्ति के आदेश के विरूद्ध पीडित पक्षकार को सात दिवस के अंदर अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
(आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)




