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भिंड। जिला और तहसील कोर्ट में 26 खण्डपीठों का गठन, राजीनामें योग्य प्रकरणों का होगा निराकरण शनिवार 14 सितम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय लहार/गोहद/मेहगांव जिला, भिण्ड में किया जायेगा। इसके लिए 26 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के सचिव, हिमांशु कौशल ने बताया कि उक्त लोक अदालत में कुल 3080 न्यायालय में लंबित प्रकरण रैफर्ड किये गये है। इनमें आपसी सहमति से राजीनामें योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
ऐसे प्रकरणों का होगा निराकरण
हिमांशु कौशल ने बताया कि धारा 138 के अंतर्गत् चैंक वाउन्स संबंधी प्रकरण, धन वसूली संबंधी, विद्युत और जल देयक संबंधीा प्रकरण, भरण-पोषण, मोटर-दुर्घटना दावा अधिनियम के अंतर्गत् आने वाले प्रकरण व अन्य आपराधिक, शमनीय तथा दिवानी विवाद संबंधी प्रकरण, वैवाहिक मामले, भूमि, वेतन, भत्ते, सेवा निवृत्ति संबंधी प्रकरण, राजस्व से जुड़े मामले व अन्य दिवानी प्रकरण जैसे- किराया, विनिर्दिष्ट अनुतोष संबंधी वाद एवं बैंक से जुड़े मामले, बी0एस0एन0एल0, राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को इस लोक अदालत के अंतर्गत् राजीनामा के माध्यम से समाधान किया जायेगा।
यहां होगा समाधान
नेशनल लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय, भिण्ड व तहसील विधिक सेवा समिति लहार/गोहद/मेहगांव में कुल 26 खण्डपीठों का गठन किया गया।




