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भिंड | 08 मई 2026 मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के भिंड वृत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दर्ज मामलों के निराकरण के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ता अपने लंबित प्रकरणों का निपटारा भारी छूट के साथ कर सकते हैं।
जांच अभियान में अब तक 311 प्रकरण दर्ज
महाप्रबंधक भिंड के निर्देशन में 01 मई 2026 से जिले में विशेष सतर्कता एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 और 138 के तहत अब तक कुल 311 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। न्यायालय द्वारा इन सभी लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
लोक अदालत में मिलने वाली छूट का विवरण
लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर उपभोक्ताओं को सिविल दायित्व और ब्याज में निम्नलिखित राहत दी जाएगी:
श्रेणी सिविल दायित्व (मूल राशि) में छूट ब्याज में छूट
प्रि-लिटिगेशन स्तर (न्यायालय में मामला पहुँचने से पहले) 30% की छूट 100% की छूट
लिटिगेशन स्तर (न्यायालय में लंबित मामले) 20% की छूट
नोट: ब्याज पर 100% छूट केवल उन मामलों में देय है जहाँ निर्धारण आदेश जारी होने के 30 दिनों के बाद 16% चक्रवृद्धि दर से ब्याज लग रहा है।
विद्युत कंपनी की अपील
कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने के लिए हमेशा वैध कनेक्शन का ही उपयोग करें। बिजली चोरी जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें।
जिन उपभोक्ताओं के नाम बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं, उनके पास 09 मई को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कम खर्च में मामला बंद करवाने का यह अंतिम अवसर है। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या वितरण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
संपादक की पसंद: कानूनी पचड़ों से बचें, लोक अदालत का लाभ उठाएं और जिम्मेदार नागरिक बनें।




