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भिण्ड। अक्षय तृतीया’’ 10 मई 2024 विवाह मूहूतों के अवसरो को केन्द्रित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तदनुसार इस वर्ष भी होने वाले विवाह, सामूहिक विवाह 10 मई 2024 अक्षय तृतीया विवाह मुहूतों के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु एवं बाल विवाह के प्रकरण पाये जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति में अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास भिण्ड को शामिल किया गया है।
खण्ड स्तरीय समित भिण्ड के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड, सीएसपी भिण्ड, तहसीलदार भिण्ड, सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड, प्र. परियोजना अधिकारी एबावि परि.भिण्ड शहरी एवं परियोजना अधिकारी एबावि परि.भिण्ड ग्रामीण को शामिल किया गया है।
खण्ड स्तरीय समिति गोहद के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद, एसडीओपी गोहद, तहसीलदार गोहद, खण्ड चिकित्सा अधिकारी गोहद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद, परियोजना अधिकारी एबावि परि.गोहद एवं परियोजना अधिकारी एबावि परि.मौ को शामिल किया गया है।
खण्ड स्तरीय समिति मेहगांव के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेहगांव, एसडीओपी मेहगांव, तहसीलदार मेहगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी मेहगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहगांव, परियोजना अधिकारी एबावि परि.मेहगांव एवं प्र.परियोजना अधिकारी एबावि परि.गोरमी को शामिल किया गया है।
खण्ड स्तरीय समिति अटेर के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अटेर, एसडीओपी अटेर, तहसीलदार अटेर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अटेर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर, परियोजना अधिकारी एबावि परि.अटेर एवं परियोजना अधिकारी एबावि परि.बरोही को शामिल किया गया है।
खण्ड स्तरीय समिति लहार के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार, एसडीओपी लहार, तहसीलदार लहार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी लहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार, परियोजना अधिकारी एबावि परि.लहार को शामिल किया गया है।
खण्ड स्तरीय समिति रौन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार, एसडीओपी लहार, तहसीलदार रौन, खण्ड चिकित्सा अधिकारी रौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन, प्र.परियोजना अधिकारी एबावि परि.रौन को शामिल किया गया है। बालक/बालिकाओं की उम्र संबंधी दस्तावेजो का प्रतिपरीक्षण स्कूल की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाडी केन्द्र के रिकार्ड से किया जावे। इन दस्तावेजो के अभाव में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्रों को मान्य किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न समाजों के होने वाले वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों की स्वीकृति वर-वधू की आयु संबंधी दस्तावेजो के सत्यापन उपरांत ही प्रदान करेंगे।




