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Home » जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किया आदेश
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जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किया आदेश

Zee Bharat News 24
Last updated: June 4, 2024 6:18 am
Zee Bharat News 24
2 Min Read

जी भारत न्यूज24

लोक सभा निर्वाचन 2024 मतगणना स्थल आई.टी.आई. भिण्ड परिसर के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी

भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुक्रम में भिण्ड-दतिया संसदीय क्षेत्र, लोक सभा निर्वाचन 2024 की मतगणना दिनांक 04 जून 2024 को चिन्हित मतगणना स्थल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) भिण्ड परिसर में सम्पन्न की जावेगी।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु चिन्हित मतगणना स्थल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) भिण्ड परिसर अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई जमावड़ा/भीड़ एकत्रित नहीं करेगा और न ही मतगणना स्थल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा।

कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई विजय जुलूस आदि नहीं निकालेगा और सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि ही लगायेगा।
कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना स्थल पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थों या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा और न ही विजय जुलूस आदि में लेकर चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना के उपरान्त धरना प्रदर्शन, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन करेगा।
कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना स्थल पर बारूद या पटाखों का संग्रहण नहीं करेगा न ही उनका उपयोग करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

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