जी भारत न्यूज24
संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई
भिण्ड। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना एवं लापरवाही बरतने पर अंजवीर सिंह प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय कच्छपुरा भिण्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग) जिला भिण्ड के आदेश द्वारा गठित दल दिनांक 16 जुलाई 2024 को दोपहर 2 बजे के लगभग प्राइवेट स्कूल अमर ज्योति हायर सेकेण्डरी भारौली रोड़ भिण्ड का निरीक्षण हेतु उपस्थित हुआ। निरीक्षण के समय अंजवीर सिंह प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विधालय कच्छपुरा भिण्ड प्राइवेट स्कूल अमर ज्योति स्कूल पर उपस्थित पाये गये।
अंजवीर सिंह प्राथमिक शिक्षक अपनी संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से उनके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना एवं लापरवाही बरती गयी है।
अंजवीर सिंह को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में अंजवीर सिंह का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड नियत किया जाता है। अंजवीर सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




