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कलेक्टर ने जेल प्रहरी उप जेल लहार को किया निलंबित

Zee Bharat News 24
Last updated: June 5, 2025 6:38 am
Zee Bharat News 24
3 Min Read

जी भारत न्यूज24 

भिण्ड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर भिण्ड की जनता को अटूट भरोसा 

किसी भी विभाग में लापरवाही करने वालों को बक्सा नहीं जाता 

पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा जेल नियमावली के विरूद्ध आचरण किये जाने पर की गई कार्रवाई

मुख्यालय जिला जेल भिण्ड किया नियत

कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा जेल नियमावली के विरूद्ध आचरण किये जाने पर जेल प्रहरी उप जेल लहार सोनू सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि उप जेल लहार में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में प्रभारी तहसीलदार  अमित दुबे द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेखित है कि उप जेल लहार में दिनांक 30 मई 2025 को रात्रि 10 बजे से 11:30 बजे के बीच कैदियों के साथ डण्डे से मारपीट की गई जिसके निशान उनके द्वारा कैदियों के शरीर पर देखे गये। सभी कैदियों के द्वारा जेल प्रहरी सोनू सिंह कुशवाह के द्वारा मारपीट होना बताया गया। जांच के समय श्री सोनू सिंह कुशवाह जेल प्रहरी अवकाश पर होना बताया गया, परंतु अवकाश का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जेल प्रहरी सोनू सिंह कुशवाह द्वारा कैदियों से मारपीट की गई है, जिसके परिणामस्वरुप कैदियों के शरीर पर सूजन के साथ हल्के लाल-नीले निशान थे। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई तथा जेल नियमावली के विरूद्ध किया गया आचरण उनके लोक कर्त्तव्य के प्रति उपेक्षा को भी दर्शित करता है। श्री कुशवाह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सोनू सिंह कुशवाह जेल प्रहरी, उप जेल लहार, जिला भिण्ड को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनका मुख्यालय जिला जेल भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इनको शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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