भिन्ड।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को जनसुनवाई के दौरान ग्राम विरधनपुरा निवासी ज्योति शर्मा द्वारा शिकायत की गई कि जनपद पंचायत कार्यालय भिण्ड में पदस्थ श्याम भारद्वाज सहायक ग्रेड-3 के द्वारा असंगठित कर्मकार कल्याण संबल योजना अन्तर्गत अनुग्रह राशि में अनुचित लाभ की मांग की गई। साथ ही आवेदन का निराकरण एक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी नहीं हुआ।
कलेक्टर ने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर म.प्र.सिविल सेवा वर्गीकण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से जनपद पंचायत कार्यालय भिण्ड के श्री श्याम भारद्वाज सहायक ग्रेड-3 को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला पंचायत भिण्ड नियत किया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।




