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कलेक्टर ने सात अशासकीय स्कूल संचालकों पर लगाया 20-20 हजार रूपये का जुर्माना

Zee Bharat News 24
Last updated: July 15, 2025 10:43 am
Zee Bharat News 24
3 Min Read

जी भारत न्यूज24 

जुर्माने की राशि 07 दिवस में जमा कराने दिए निर्देश

विद्यालय में अध्यनरत समस्त छात्रों के पुस्तकों की निर्धारित कीमत से अधिक अन्तर की राशि वापिस कराने आदेश दिए

म.प्र. निजी विद्यालय अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई

भिण्ड। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने पर सात अशासकीय स्कूल संचालकों पर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि पालकों द्वारा प्राप्त शिकायत के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड एवं बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र भिण्ड के संयुक्त दल द्वारा जांच एवं बालवाड़ी पुस्तक सदन भिण्ड का अवलोकन किया गया जिसमें इन्टरनेशनल एकेडमिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय सॉई एक्सीलेंस भिण्ड, अशासकीय डी.आर.एम. स्कूल लहार रोड़ भिण्ड, अशासकीय अमरज्योति पब्लिक स्कूल रौन, अशासकीय स्कोलर पब्लिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय डी.पी.एस. स्कूल भिण्ड एवं जगत किशोरी पब्लिक स्कूल भारौली तिराहा भिण्ड द्वारा पालकों/छात्रों को निर्धारित रेट से अधिक मूल्य की पुस्तकों को क्रय हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

कार्यालयीन पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2025 द्वारा पुस्तकों के रेट निर्धारण करते हुये जारी किया गया है किन्तु आपके द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6 (घ) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 2 दिसम्बर 2020 की धारा 9 (9) के तहत संस्था इन्टरनेशनल एकेडमिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय सॉई एक्सीलेंस भिण्ड, अशासकीय डी.आर.एम. स्कूल लहार रोड़ भिण्ड, अशासकीय अमरज्योति पब्लिक स्कूल रौन, अशासकीय स्कोलर पब्लिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय डी.पी.एस. स्कूल भिण्ड एवं जगत किशोरी पब्लिक स्कूल भारौली तिराहा भिण्ड के संचालकों पर राशि 20-20 हजार रूपये (रूपये बीस-बीस हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है साथ ही विद्यालय में अध्यनरत समस्त छात्रों के पुस्तकों की निर्धारित कीमत से अधिक अन्तर की राशि वापिस कराते हुये जुर्माने की राशि 07 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें।

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