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कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अन्दर नहीं करेगा प्रवेश
यह आदेश 25 फरवरी 2025 से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति तक रहेगा प्रभावी
आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध की जाएगी दण्डात्मक कार्यवाही
भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2025 के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड द्वारा पत्र दिनांक 16 फरवरी 2025 से अवगत कराया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल के द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2025 दिनांक 25 फरवरी 2025 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25 मार्च 2025 तक संपन्न होगी।
परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त के अतिरिक्त यह तथ्य ध्यान में लाये गये हैं कि विगत वर्षों से भिण्ड जिले में संगठित रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने का इतिहास रहा है तथा विगत वर्षों में इस कलंक को दूर किए जाने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों को असफल करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों/समूहओं द्वारा प्रयास किये जाने की प्रबल आशंका विद्यमान है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के निर्देशों से जिला भिण्ड के परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है।
ऐसी स्थिति में, यह आवश्यक है कि जिला भिण्ड अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2025 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं नकल की प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से रोके जाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये तथा इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।
चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिनांक 25 फरवरी 2025 से परीक्षा समाप्ति तक भिण्ड जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा 2024-25 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावी रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला भिण्ड अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2025 के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा और न ही सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार तथा पानी भरकर, गढ्ढा, करके या अन्य किसी भी तरीके से बाधा खड़ी करके, अवरूद्ध नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मी. की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश का प्रयास नहीं करेगा या वाहन को खड़ा करेगा या परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में वाहनों का जमावड़ा नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति या परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र 100 मी. परिधि में कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मी० परिधि में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा न ही परीक्षा से संबधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित करेगा और न ही ऐसी गतिविधि से संलिप्त होगा जिससे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी भी रूप से भंग हो।
परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति/समूह एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई आवंटित कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने या सामूहिक नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे।
परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेंगी या उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेंगे।
कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की बाउन्ड्री या छत इत्यादि से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा और ना हीं उक्त कार्य में सहयोग करेगा।
कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बडी नकल की पर्चियां या गाईडें या किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
यह आदेश दिनांक 25 फरवरी 2025 से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड/अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला भिण्ड/तहसीलदार समस्त जिला भिण्ड उपरोक्तानुसार आदेश का प्रभावी रूप से पालन करवायेंगे।
आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/व्यवसायी को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है।




