Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
Follow US
Home » विशेष न्यायालय विद्युत, भिण्ड द्वारा 02 आरोपियों को विद्युत चोरी में 03 माह के सश्रम कारावास व 2,37,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
Uncategorizedक्राइमटेक्नोलॉजीप्रसाशनलोकलव्यापार

विशेष न्यायालय विद्युत, भिण्ड द्वारा 02 आरोपियों को विद्युत चोरी में 03 माह के सश्रम कारावास व 2,37,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

Zee Bharat News 24
Last updated: September 1, 2024 7:53 am
Zee Bharat News 24
2 Min Read

जी भारत न्यूज24

भिण्ड। महाप्रबंधक (संचा संधा) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. भिण्ड ने बताया कि भिण्ड जिले की तहसील अटेर अंतर्गत आरोपी  कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबू सिंह निवासीगण ग्राम चासढ थाना फूप जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 15.11.2016 को शाम 03:35 बजे ग्राम चासढ थाना फूप में विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि आरोपियों के अस्थाई कनेक्शन ट्यूबेल पर बने टीन सेट के कमरे के अन्दर 10 एच.पी. विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाकर विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा था। उक्त आरोपियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 अन्तर्गत दिनांक 15.11.2016 को विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त चोरी के प्रकरण को विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड मे दर्ज किया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 05/2019 विधुत, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. बनाम कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबू सिंह निवासी ग्राम चासढ थाना फूप जिला भिण्ड, विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड के समक्ष लंबित था। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 को दोष सिद्ध होने से उक्त आरोपियों को 03 माह का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा उक्त आरोपियों को निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर सिविल दायित्व की राशि 1,58,040 /- रूपये जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Zee Bharat News 24
        
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry1
Dead0
Wink1
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.56 PM (1)
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.56 PM
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.57 PM
previous arrow
next arrow

लाइव क्रिकेट स्कोर

Live Cricket Scores

You Might Also Like

Uncategorizedप्रसाशनलोकल

कलेक्टर ने जनसुनवाई में  80 से अधिक आवेदनों पर दिए कार्यवाही के निर्देश

March 13, 2024
Uncategorizedउत्तरप्रदेशक्राइम

गांव में शव आते ही परिजनों में मच गई चीख पुकार

October 6, 2025
Uncategorizedलोकल

कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुशीला नरवरिया के जेठ श्री रामबाबू नरवरिया के निधन पर नेताओं व समाजसेवियों ने शोक व्यक्त किया

April 15, 2024
लोकल

ग्वालियर भिंड हाईवे सिक्स लेन की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक एवं समाजसेवीयो की संयुक्त बैठक हुईं

January 22, 2024
Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
Follow US

© Copyright All Right Reserved. Zee Bharat News 24 | Hosted by Webmitr

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • News Source
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?