Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
  • होम
  • देश
  • विदेश
  • मध्यप्रदेश
  • क्राइम
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • धार्मिक
Follow US
Home » विशेष न्यायालय विद्युत, भिण्ड द्वारा 02 आरोपियों को विद्युत चोरी में 03 माह के सश्रम कारावास व 2,37,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
Uncategorizedक्राइमटेक्नोलॉजीप्रसाशनलोकलव्यापार

विशेष न्यायालय विद्युत, भिण्ड द्वारा 02 आरोपियों को विद्युत चोरी में 03 माह के सश्रम कारावास व 2,37,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

Zee Bharat News 24
Last updated: September 1, 2024 7:53 am
Zee Bharat News 24
2 Min Read

जी भारत न्यूज24

भिण्ड। महाप्रबंधक (संचा संधा) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. भिण्ड ने बताया कि भिण्ड जिले की तहसील अटेर अंतर्गत आरोपी  कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबू सिंह निवासीगण ग्राम चासढ थाना फूप जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 15.11.2016 को शाम 03:35 बजे ग्राम चासढ थाना फूप में विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि आरोपियों के अस्थाई कनेक्शन ट्यूबेल पर बने टीन सेट के कमरे के अन्दर 10 एच.पी. विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाकर विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा था। उक्त आरोपियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 अन्तर्गत दिनांक 15.11.2016 को विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त चोरी के प्रकरण को विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड मे दर्ज किया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 05/2019 विधुत, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. बनाम कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबू सिंह निवासी ग्राम चासढ थाना फूप जिला भिण्ड, विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड के समक्ष लंबित था। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 को दोष सिद्ध होने से उक्त आरोपियों को 03 माह का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा उक्त आरोपियों को निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर सिविल दायित्व की राशि 1,58,040 /- रूपये जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Zee Bharat News 24
        
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry1
Dead0
Wink1
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.56 PM (1)
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.56 PM
WhatsApp Image 2026-05-02 at 1.29.57 PM
previous arrow
next arrow

लाइव क्रिकेट स्कोर

Live Cricket Scores

You Might Also Like

Uncategorizedप्रसाशनलोकल

व्यय प्रेक्षक ने अंतर्राज्यीय नाका असनेहट का किया निरीक्षण

April 14, 2024
Uncategorizedदेशधार्मिकप्रसाशनमध्यप्रदेशलोकल

तिरंगा रैली में गूंजे वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे

August 12, 2024
Uncategorizedक्राइमप्रसाशनलोकल

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने ग्राम अजनौंधा तहसील मेहगांव के समस्त शस्त्र लायसेंस बहाल किए

September 5, 2024
Uncategorizedदेशधार्मिकलोकल

दंदरौआ धाम में ‘स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन’ को मिला संतों का महाशक्तिशाली आध्यात्मिक संबल

November 16, 2025
Zee Bharat news 24Zee Bharat news 24
Follow US

© Copyright All Right Reserved. Zee Bharat News 24 | Hosted by Webmitr

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • News Source
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?