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Home » विशेष न्यायालय विद्युत, भिण्ड द्वारा 02 आरोपियों को विद्युत चोरी में 03 माह के सश्रम कारावास व 2,37,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
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विशेष न्यायालय विद्युत, भिण्ड द्वारा 02 आरोपियों को विद्युत चोरी में 03 माह के सश्रम कारावास व 2,37,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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Last updated: September 1, 2024 7:53 am
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जी भारत न्यूज24

भिण्ड। महाप्रबंधक (संचा संधा) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. भिण्ड ने बताया कि भिण्ड जिले की तहसील अटेर अंतर्गत आरोपी  कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबू सिंह निवासीगण ग्राम चासढ थाना फूप जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 15.11.2016 को शाम 03:35 बजे ग्राम चासढ थाना फूप में विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि आरोपियों के अस्थाई कनेक्शन ट्यूबेल पर बने टीन सेट के कमरे के अन्दर 10 एच.पी. विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाकर विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा था। उक्त आरोपियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 अन्तर्गत दिनांक 15.11.2016 को विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त चोरी के प्रकरण को विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड मे दर्ज किया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 05/2019 विधुत, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. बनाम कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबू सिंह निवासी ग्राम चासढ थाना फूप जिला भिण्ड, विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड के समक्ष लंबित था। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 को दोष सिद्ध होने से उक्त आरोपियों को 03 माह का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा उक्त आरोपियों को निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर सिविल दायित्व की राशि 1,58,040 /- रूपये जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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