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भिंड। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा राजीव कुमार अयाची प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार एवं हिमांशु कौशल, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में एवं जिला चिकित्सालय भिण्ड के समन्वय से वृद्धाश्रम भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश भिण्ड उपस्थित रहीं। इसी क्रम में डॉ. आर.एन. राजौरिया, डॉ. प्रभात उपाध्याय, डॉ. आर.के. अग्रवाल एवं डॉ. विनीत गुप्ता एवं उनकी हॉस्पीटल की टीम द्वारा समस्त वृद्धजनों का मेडीकल परीक्षण किया गया उन्हें दवाईयां वितरित की गईं एवं उनसे स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं उन्हें किस प्रकार से अपने दैनिक दिनचर्या को रखना चाहिए एवं व्यायाम करना चाहिए इस बारे में भी सलाह दी गई जिससे वे स्वास्थ्य और निरोग्य जीवन का निर्वाह कर सकें। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कानूनी विषयों पर उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, 2007 के अंर्तगत देख रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं एवं वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित हैं उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाऐं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाऐं प्रदाय की जाती हैं। उक्त कार्यक्रम में वृद्धाश्रम से जगवेन्द्र पाराशर एवं समस्त वृद्धजन एवं आकाश, पीएलव्ही उपस्थित रहे।




