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वायपास मार्ग एवं सुभाष तिराहे से परेड चौराहा होते हुये इंदिरा गांधी चौराहा जाने वाला मुख्य मार्ग होंगे शामिल
भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 16 फरवरी 2025 से जिला भिण्ड अंतर्गत नगर भिण्ड में सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के मध्य मार्ग पर वाहनों के द्वारा आवागमन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अन्तर्गत वाणिज्यिक भारी/बड़े वाहनों की अधिकतम गति सीमा 20 कि.मी. तथा अन्य सभी वाहनों की गति सीमा अधिकतम 40 कि.मी. निर्धारित कर प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।
उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि भिण्ड नगर अंतर्गत सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के मध्य मार्गों में वायपास मार्ग एवं सुभाष तिराहे से परेड चौराहा होते हुये इंदिरा गांधी चौराहा जाने वाला मुख्य मार्ग शामिल होंगे। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड/जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/खनिज अधिकारी भिण्ड उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा यातायात नियम एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/व्यवसायी को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है।




