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भिंड। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल, कलेक्टर भिंड तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशों के पालन में औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ ने जिले भर के मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। औषधि विभाग की इस सख्त कार्रवाई से नियम विरुद्ध संचालन करने वाले मेडिकल दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
निरीक्षण के दौरान भिंड शहर स्थित देव मेडिकल स्टोर, बी.एम.एच. फार्मेसी, ओझा मेडिकल स्टोर, सिंघई मेडिकल स्टोर, देव मेडिकल एजेंसी और गोहद तहसील क्षेत्र के साक्षी, राठौर, राज, नारायण एवं गुरु कृपा मेडिकल स्टोर सहित लगभग दर्जन भर प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान लाइसेंस और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति का सत्यापन किया गया।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
लाइसेंस निरस्त: मौ स्थित ‘अनमोल मेडिकल एजेंसी’ का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
नोटिस जारी: बी.एम.एच. फार्मेसी में निरीक्षण के समय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित संचालक को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।
3 दिन का अल्टीमेटम: देव मेडिकल एजेंसी, सौरभ ट्रेडर्स और स्वागत ट्रेडर्स को क्रय-विक्रय (खरीद-बिक्री) के दस्तावेज 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा में रिकॉर्ड न देने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सैंपलिंग की कार्रवाई: औषधियों की गुणवत्ता जांचने के लिए 5 सैंपल लेकर परीक्षण हेतु राज्य औषधि प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।
निरीक्षण के दौरान डॉ. गरुड़ ने सभी विक्रेताओं को दुकान में लाइसेंस प्रदर्शित करने, फार्मासिस्ट की अनिवार्य उपस्थिति, दवाओं के रख-रखाव हेतु फ्रिज की सही व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर का संधारण और बिना डॉक्टर के पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के शेड्यूल दवाओं की बिक्री न करने के कड़े निर्देश दिए। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शहर रिपोर्टर बासु देवी




