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पंकज त्रिपाठी
शहर कोतवाली सहित विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में लाइसेंसी शस्त्र जमा हो रहे हैं
भिण्ड । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ठंग से सम्पन्न कराने के लिए जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 06 जून 2024 तक निलंबित कर दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री श्रीवास्तव ने कहा है,कि सभी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में अथवा शस्त्र की दुकानों पर जमा कराना होंगे। लायसेंस धारी तत्काल थाने में शस्त्र जमा नहीं करने पर लायसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट,सुरक्षा बल/सुरक्षागार्ड पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम,भारतीय दण्ड सहिंता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही पृथक से प्रचलित की जायेगी। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बाद शस्त्र लाइसेंसधारी अपने शस्त्रों को सम्बंधित थानों अथवा शस्त्र की दुकानों में जमा करा रहे हैं।




