सिविल सेवा नियम के विपरीत वीडिओं वायरल किये जाने के कारण की गई कार्रवाई
भिण्ड ! कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राजेश सिंह कुशवाह प्राथमिक शाला शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला महुआ वि.ख. लहार के द्वारा वाट्सप ऐप पर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत वीडिओं वायरल किये जाने के कारण राजेश सिंह कुशवाह प्राथमिक शाला शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला महुआ वि.ख. लहार को मoप्रo सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 क में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में श्री कुशवाह का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड नियत किया गया है।
श्री कुशवाह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होगा।




