राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने पर की गई कार्रवाई
भिण्ड ! कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेमसिंह यादव प्राथमिक शाला शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला तुलसीपुरा वि.ख. गोरमी के द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण प्रेमसिंह यादव प्राथमिक शाला शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला तुलसीपुरा वि.ख. गोरमी वि.ख. गोरमी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 क में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री यादव का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड नियत किया गया है। श्री यादव को को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होगा।




