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अनियमितता बरतने व निरीक्षण के दौरान लगातार ऑंगनवाडी केन्द्र पर अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई
भिण्ड। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिण्ड शहरी ने अनियमितता बरतने व निरीक्षण के दौरान लगातार ऑंगनवाडी केन्द्र पर अनुपस्थित रहने व विभागीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, वरिष्ठ के आदेशों निर्देशों की स्पष्ट अव्हेलना संबंधि अनियमितता पाई जाने पर गीता बघेल आंबा० कार्यकर्ता आं०बा० केन्द्र क्र. 30/1 को पद से प्रथक कर दिया है।
परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिण्ड शहरी ने आदेश जारी कर कहा है कि सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2024, 27 मई 2024 एवं 28 मई 2024 को निरीक्षण किया गया जिसके तारतम्य में कार्यालयीन दिनांक 30 मई 2024 के द्वारा सात दिवस का मानदेय/अतिरिक्त मानदेय कटोत्रा किये जाने हेतु गीता बघेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर सचेत किया गया था जिसका उत्तर समाधारकारक नहीं पाया गया।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा कई बार आंगनवाडी केन्द्र 30/1 के अकास्मिक निरीक्षणों में भी आ.बा. सहायिका बघेल केन्द्र से अनाधिकृत रूप अनुपस्थित पाई गई।
गीता वघेल ऑंगनवाड़ी सहायिका आँगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 30/1 द्वारा अनियमितता बरतने व निरीक्षण के दौरान लगातार ऑंगनवाडी केन्द्र पर अनुपस्थित रहने व विभागीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, वरिष्ठ के आदेशों निर्देशों की स्पष्ट अव्हेलना संबंधि अनियमितता पाई गयी है एवं उक्त सहायिका द्वारा किसी भी प्रकार के सौंपे गये कार्यों के प्रति रूचि नहीं ली जा रही है जो कि विभागीय कार्य दायित्वों के निर्वहन में स्पष्ट अव्हेलना है तथा अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन महिला एवं वाल विकास मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 10 जून 2007 में जारी भर्ती नियम (4) के बिन्दु 01 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट अव्हेलना है प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र दिनांक 24 मई 2015 एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र दिनांक 01 जून 2018 तथा संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र दिनांक 01 अगस्त 2016 संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म०प्र० का पत्र दिनांक 27 सितम्बर 2014 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः गीता बघेल ऑंगनवाड़ी सहायिका ऑंoबा० केन्द्र क्र. 30/1 को अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन महिला एवं वाल विकास मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 10 जून 2007 में जारी भर्ती नियम (4) के बिन्दु 01 में निहित प्रावधानों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए गीता बघेल आंबा० कार्यकर्ता आं०बा० केन्द्र क्र. 30/1 को पद से प्रथक किया जाता है। सेवा समाप्ति के पश्चात् गीता बघेल को मानदेय/अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
सेवा समाप्ति आदेश के विरूद्ध पीड़ित पक्षकार को 07 दिवस के अंदर अपील कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगी।




