भिन्ड । के सभी विभागों के आहरण-संवितरण अधिकारियों को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के वेतन देयक माह की पहली तारीख के पूर्व अनिवार्य रूप से जिला कोषालय भिण्ड में पहुँचाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा है शासकीय सेवकों को प्रत्येक माह की 01 तारीख को वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। कोषालय संहिता के नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है।
जिला कोषालय अधिकारी अमित वर्मा ने बताया कि देखने में आ रहा है कि जिले के कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन देयक नियत समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। यह कोषालय संहिता के नियमों के विपरीत है।




