जी भारत न्यूज24
भिण्ड। शहर के मुख्य मार्गों को यातायात के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और यातायात पुलिस एक्शन मोड में है। कलेक्टर भिण्ड के निर्देशानुसार, सुभाष चौराहा से इंदिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर अनाधिकृत (अवैध) रूप से खड़े 9 वाणिज्यिक भारी वाहनों (10 चक्का या उससे अधिक के ट्रक) के खिलाफ संयुक्त रूप से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर के आदेश पर सख्त एक्शन
कलेक्टर भिण्ड द्वारा बीते 29 मई 2026 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116 और 119 के तहत एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार, सुभाष चौराहा से लेकर इंदिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों तरफ किसी भी वाणिज्यिक भारी वाहन (10 चक्का या उससे अधिक के ट्रक) को पार्क करना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
एसडीएम और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
कलेक्टर के इसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए 10 जून 2026 को एसडीएम भिण्ड और यातायात पुलिस विभाग भिण्ड की संयुक्त टीम ने पूरे मार्ग का औचक निरीक्षण किया।
जुर्माना: चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन कर सड़क किनारे खड़े पाए गए कुल 9 भारी वाहनों को चिन्हित कर उन पर मौके पर ही जुर्माने की कार्रवाई की गई।
मुनादी/एलाउंसमेंट: कार्रवाई के साथ-साथ टीम द्वारा पूरे बाईपास रोड पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सख्त चेतावनी भी दी गई।
प्रशासन की सख्त चेतावनी:
“सुभाष चौराहा से इंदिरा गांधी चौराहा वाले इस बाईपास मार्ग पर यदि भविष्य में भी कोई भारी वाहन बिना अधिकृत पार्किंग के अनाधिकृत रूप से खड़ा पाया गया, तो उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के निरंतर इसी प्रकार की सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।”
प्रशासन की इस मुस्तैदी से मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।




