परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि पर धारा 144 लागू रहेगी
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल वार्षिक परीक्षा आज सोमवार 5 फरवरी से प्रारंभ होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 8ः30 तक पहुंचना अनिवार्य होगा।
अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं करेगा। केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के द्वारा आयोजित हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2024 दिनांक 05 फरवरी 2024 से प्रारम्भ होने जारी है।
जिले अतंर्गत बनाए गए 57 परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस व्यवस्थायें लगाई गई हैं।
जिसमें 10 अतिसंवेदनसील केन्द्रों पर एक चार का पुलिस बल लगाया गया है एवं 47 परीक्षा केन्द्रों पर दो- दो पुलिस बल लगाये हैं।
परीक्षार्थीयों को प्रातः 08:00 बजे से 08:30 तक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।
परीक्षा कक्ष में प्रातः 08:45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा प्रारम्भ के 10 मिनिट पूर्व (प्रात: 08:50 बजे से ) छात्र को उत्तर पुस्तिका एवं 05 मिनट के पूर्व (प्रातः 08:55 बजे से) प्रश्न पत्र दिये जायेंगे।
परीक्षार्थीयों के प्रवेश के पूर्व नकल आदि की सर्चिंग हेतु प्रत्येक केन्द्र पर सर्च दल नियुक्त किया गया है।
जिले में प्रत्येक केन्द्र पर थाने से सील्ड प्रश्न पत्र केन्द्राध्यक्ष के साथ कलेक्टर प्रतिनिधि ट्रेकिंग एप्प मोबाईल के माध्यम से केन्द्र तक पहुँचायेंगे। तत् पश्चात् मा.शि. मण्डल के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
प्रत्येक केन्द्र पर 01 स्थायी प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जो परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 08:00 बजे से उपस्थित होकर परीक्षा समाप्ति तक सील्ड पैकेट थाने तक जमा कराने तक उपस्थित रहेगा।
परीक्षार्थीयों के अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका सील्ड पैकेट केन्द्राध्यक्ष संबंधित थाने जाकर संकलन अधिकारी को जमा करेंगे।
परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि पर धारा 144 लागू रहेगी, परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी पीसीओ, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेगी या उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेंगे।
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी भी रूप से भंग नहीं हो। परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति / समूह एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई आवंटित कार्य में व्यावधान उत्पन्न करने या सामूहिक नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे।
कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्दर नकल सामग्री जैसे- गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी-बडी नकल की पर्चियां या गाईडें या किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
आदेश का उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दिनांक 04 फरवरी 2024 से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा।




