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भिण्ड। अगर आप मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट या किसी अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक हैं और व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेंडर (Domestic LPG Cylinder) का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। जिला प्रशासन ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है और पकड़े जाने पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने जिले के सभी मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए सूचित किया है कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले गैस सिलेंडर का उपयोग किसी भी प्रकार की व्यावसायिक या समारोह गतिविधियों में किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
क्या कहता है कानून?
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 1955 के प्रावधानों के अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल और केवल घरेलू काम-काज के लिए ही मान्य है। इसका उपयोग किसी भी तरह के व्यापार या दुकानदारी में करना कानून का सीधा उल्लंघन है।
होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई7
यदि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या समारोह में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है, तो निम्नलिखित कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी:
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की कंडिका 3 के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जाएगा।
इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही इसके लिए औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) और छापामार कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसलिए सभी संबंधित संचालक केवल कमर्शियल सिलेंडर का ही उपयोग करें।




