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भिण्ड। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर माननीय के.एस. बारिया, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/सचिव, महोदया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय भिण्ड एवं जिला प्राधिकरण, भिण्ड के समन्वय से जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
उक्त रैली का आयोजन माननीय राज्य प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रेषित कार्ययोजना वर्ष 2025-26 में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया गया। जिसमें आमजनों को एच.आई.व्ही./एड्स की रोकथाम एवं एच.आई.व्ही. पीड़ित व्यक्तियों के एच.आई.व्ही. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017 में वर्णित विधिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता प्रसारित की गई।
उक्त कार्यक्रम में डॉ. डी.के. शर्मा, डॉ. देवेश शर्मा, द्वारा उपस्थितजनों को यह संदेश प्रसारित किया गया कि एच.आई.व्ही./एड्स छूने, साथ खाने, साथ रहने से नहीं फैलता, अतः हम सभी का यह दायित्व है कि हम एच.आई.व्ही. पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ भेदभाव न करें तथा उन्हें यह सलाह दे कि वे अपना इलाज कराने में कोई भी संकोच न करें जिससे एच.आई.व्ही./एड्स को बढ़ने से रोका जा सकें
उक्त रैली एवं जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से एच.आई.व्ही./एड्स के बारें में लोगों को जागरूक किया। उक्त रैली में एच.आई.व्ही. एनजीओ प्रभारी सोनू बसेडिया एवं उनकी टीम तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स ब्रजेन्द्र कुमार, मंजर अली द्वारा भाग लिया गया।
शिवराज सिंह कुशवाह ब्यूरो चीफ भिण्ड




